उत्तराखंड सरकार ने 19 अक्तूबर तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू, चारधाम तीर्थयात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण में छूट
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में कर्फ्यू की बंदिशें 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड कर्फ्यू की एसओपी(मानक प्रचलन प्रक्रिया) जारी कर दी है। वहीं, चारधाम यात्रा के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को अब स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अलग से पंजीकरण नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने इस व्यवस्था में छूट दी है।
मुख्य सचिव डा. एसएस संधू ने कोविड कर्फ्यू की एसओपी जारी की है। जिसमें बाहरी राज्यों से चारधामों के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि ई-पास के उन्हें देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in व www.badrinath-kedarnath.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण न करने की छूट सिर्फ चारधाम यात्रियों को मिलेगी। लेकिन कोई व्यक्ति बाहरी क्षेत्रों से किसी अन्य काम के लिए प्रदेश में आता है तो उसे स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ बढ़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग और निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड कर्फ्यू में पूर्व में दी गई ढीली को लागू रहेगी।
ये बंदिशें बरकरार
1- एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
2- प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
3- बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।
4- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
5- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
6- सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
7- दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।
8- प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
9- प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।