उत्तराखंड सरकार ने 24 अगस्त तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, सोमवार को जारी की नई एसओपी, ये बंदिशें हैं बरकरार
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। जिसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।
मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।
ये बंदिशें हैं बरकरार
- कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।
- कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।
- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले
- होटलों में स्पा खुलेंगे
- सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
- सरकारी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खुले
- प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
- रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा
- प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
- बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
- नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
- प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।