मालवीय नगर अग्निकांड मामले में बड़ा फैसला, कुक केशर नेगी की जमानत मंजूर
दिल्ली के चर्चित मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी कुक केशर नेगी को बड़ी राहत मिली है। साकेत कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी है। यह आदेश एडिशनल सेशंस जज समर विशा ने सुनाया। इससे पहले 8 जून को अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन दोबारा सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे राहत प्रदान की।
दिल्ली पुलिस ने जून 2026 में इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुक केशर नेगी, होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल मैनेजर जय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में होटल प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे।
पुलिस जांच के अनुसार, घटना के समय केशर नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था। इसी दौरान स्टोव में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद उसने बिजली की मुख्य सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आधारित मुख्य दरवाजे लॉक हो गए और अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद आरोपी अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गया।
जांच में यह भी सामने आया कि होटल में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही निकास मार्ग था, जबकि खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद रखा गया था। पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से राहत एवं बचाव कार्य में गंभीर बाधा आई और कई लोग समय रहते बाहर नहीं निकल सके।
गौरतलब है कि 3 जून 2026 की सुबह करीब 8 बजे दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में भीषण आग लग गई थी। आग और जहरीले धुएं की चपेट में आने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकांश विदेशी नागरिक बताए गए थे। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए थे।
घटना के बाद दमकल और पुलिस की टीमों ने घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आग और घने धुएं के बीच काम करते हुए 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद होटल की सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे।
अब साकेत कोर्ट द्वारा केशर नेगी को जमानत मिलने के बाद इस बहुचर्चित मामले की आगामी सुनवाई और ट्रायल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
